एसडीओ ने विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों को किया प्रतिबंधित
सिमरिया(चतरा)। सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में आठ अप्रैल से तीस अप्रैल तक कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने को ले प्रभावी रूप से लागू टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास ने और भी सख्त कर दिया है। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बाबत मुख्य सचिव के आदेश पर एसडीओ ने अनुमंडल क्षेत्र में 30 अप्रैल तक विभिन्न सार्वजनिक क्रियाकलापों को प्रतिबंधित कराते हुए क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के साथ कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के बढ़ते प्रकोप व जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए धारा-144 लागू कर दिया। इसके अन्तर्गत पूर्व प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर सभा को प्रतिबंधित करते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 200, अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग, सभी तरह के जुलूस, एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के जमावडे पर प्रतिबंध, सभी विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों को बंद, डिजिटल माध्यम से छात्र-छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण उपलब्ध कराने, वर्ग 10 व 12 के छात्रों का ऑफलाईन क्लास आयोजित करने, वर्ष 2021 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में अभिवावक की पूर्वानुमति से भाग लेने, सभी मेला एवं प्रदर्शनी पर प्रतिबंध, सभी रेस्टुरेंट व होटलों में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन करने, धार्मिक स्थल व पूजा स्थल में 50 फीसदी की क्षमता के साथ सामाजिक दूरी एवं अन्य मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराने करने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं सभी दुकान, रेस्टुरेंट, क्लब का संचालन रात्रि आठ बजे के बाद नहीं करन व मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कार्यावधि के दौरान 05 या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडिया कर्मियों (प्रेस) पर लागू नहीं रहने की बात कही है।