कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेशकोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
गुमला : गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए नया एडवाईजरी जारी किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किया है।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की होगी। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
• सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।
• सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
• किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है।
• सभी आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
• सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है।
• सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है।
• सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
• सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।
• सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।
• किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
• बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह, अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी/ विवाह/ अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंक्वेट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक/ प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
• सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।
• किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापारिक प्रतिष्ठान/ धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/ रेलवे स्टेशन/ एयरपोर्ट/ बस/टैक्सी/ ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/ फेस कवर के प्रवेश करना आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
• पूरे गुमला जिले में 30 अप्रैल 2021 तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है।
राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/ संस्थान/ प्रतिष्ठान के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 52, 57 एवं 58 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।