पुलिस अधीक्षक ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाना प्रभारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश
गोड्डा से अभय पलिवार की रिपोर्ट
गोड्डा: रविवार को पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की।
बैठक में गोड्डा एवं महागामा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत जिले के पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी एवं अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, अपराध, विधि व्यवस्था, पुलिस द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
एसपी श्री मीणा द्वारा इस माह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर थाना प्रभारियों को उपद्रव करने वाले एवं असामाजिक तत्वों पर सुसंगत धाराओं के तहत कांड दर्ज कर कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर सतत निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।
सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि थाना के समस्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रत्येक बूथ के संबंध में अवगत कराएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर सीमावर्ती थाना के प्रभारियों को लगातार मीटिंग करने एवं प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए कहा गया।
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अवैध रूप से शराब, कोरेक्स, गांजा इत्यादि मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्कर एवं तस्करी करने वाले के अड्डों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया।
सभी दागियों और आपराधिक छवि वाले लोगों पर कड़ी नजर रख कर सर्विलांस प्रोसिडिंग की कार्रवाई चलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
वाहन दुर्घटना,वाहन चोरी एवं अपराध को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारी को समय-समय पर स्थान बदल बदल कर वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। थाना क्षेत्र में जितने भी बैंक, एटीएम हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
दो साल से अधिक पुराने कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के प्रति होनेवाले अपराध के प्रति संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करना, सभी थानों के आंकड़ों को सीसीटीएनएस में ससमय प्रविष्टि कराने का निर्देश दिया गया ।
सभी थाना प्रभारी को नियमित रूप से गांव मे जाकर पुलिस पब्लिक बैठक करना एवं गांव वाले के साथ मित्रवत व्यवहार रखने का निर्देश दिया गया।
सभी थानों को अधिकाधिक कांड के निष्पादन के लिए लक्ष्य दिया गया।अवैध खनन की रोकथाम के लिए खनन विभाग, अंचलाधिकारी इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित कर विधिसम्मत कारवाही करने का दिशा निर्देश दिया गया।