गढ़वा से नित्यानंद दुबे की रिपोर्ट
गढ़वा : खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विश्लेषण किए गए खाद्य नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार गढ़वा शहर में बेचे जाने वाले अन्य खाद्य उत्पादों की तुलना में दुग्ध उत्पाद और बूंदी के लड्डू असुरक्षित तथा घटिया पाए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा परीक्षण किए गए विभिन्न दुकानों से एकत्र किए गए 20 खाद्य नमूनों में से 5 गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे।
मनीष प्लास्टिक की दुकान से एकत्र की गई सूजी की मिठाइयों के दो नमूने गलत पाए गए, जबकि विजय स्वीट से एकत्र किए गए बूंदी के लड्डू असुरक्षित पाए गए। राजा ने कहा कि जायसवाल स्वीट्स से एकत्र किए गए दुग्ध उत्पाद खोया और छेना घटिया और असुरक्षित पाए गए हैं ।
“एक भोजन को घटिया माना जाता है जब पोषण स्तर मानकों के अनुसार नहीं होता है। गलत ब्रांडेड उत्पाद और घटिया उत्पाद पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन असुरक्षित खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और निर्माताओं पर जुर्माना लगाया जाता है और कारावास की सजा भी हो सकती है, ”गढ़वा अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ टी पीयूष ने बताया ।
कानून मैं उल्लेखित सजा के अनुसार असुरक्षित खाद्य पदार्थों के लिए छह महीने की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा दी जाती है जबकि जिन घटिया ग खाद्य पदार्थों से मनुष्य बीमार हो जाता है तो उसके लिए छह साल तक की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। मृत्यु के मामले में, कानून कम से कम सात साल की कैद और कम से कम 10 लाख रुपये के जुर्माने की अनुमति देता है।