पत्थलगडा(चतरा)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य में सरकार द्वारा धारा 144 धारा लागु करने के साथ शिक्षण संस्थान के संचालन पर आगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसके बाबजूद पत्थलगडा थाना क्षेत्र में चंद्रयान क्लासेस कोचिंग शिक्षण संस्थान का संचालन सरकारी नियमों का उल्लंघन कर 19 अप्रैल को किया जा था। यही नही कमरे के दरवाजे को बंद कर नवनिहलों को शिक्षण संस्थान में बच्चों को जमीन पर लेटाकर व कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पलान करते हुए पढ़ाई कराई जा रही है। कमरे में एक से दस तक के लगभग 30 छात्र मौजूद थे। साथ ही सैनिटाइजर की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं इस संबंध में बच्चों को पढ़ा रहे गुलशन कुमार से पुछा गया तो उन्होंने बताया कि हमे सरकारी दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी नही है, आगे हम कोचिंग के संचालन के संबंध में कुछ भी नही बता सकते। इस नियमों का उलंघन कर संस्थान के संचालन के बाबत बीडीओ मोनी कुमारी से पुछा गया तो उन्होंने बताया कि संचालक को संस्थान बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। इसके बाद भी अदि संस्थानों का संचालन किया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के विभिन्न धारों के तहत कार्रवाई की जाएगी।