गोड्डा से अभय पलिवारक की रिपोर्ट
गोड्डा: अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु उपायुक्त के निर्देशानुसार उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल द्वारा जिला में खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मूल्य के निरीक्षण के साथ-साथ प्रतिबंधित तम्बाकू एवं पान मसाला का भी निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मूल्य के निरीक्षण तथा प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तम्बाकू उत्पाद पर कार्रवाई किया जा रहा है। एसडीओ ने बताया कि गोड्डा शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 1800 (एक हजार आठ सौ) रुपये एवं एक खाद्य प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान-मसाला पाये जाने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत 5000 रुपए जुर्माना किया गया।
एसडीओ ने कहा कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में उत्तम दर्जे का सामान विक्रय करेंगे तथा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेंगे।साथ ही तम्बाकू एवं प्रतिबंधित पान-मसाला नहीं बेचेंगे। पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, एफएसएस एक्ट 2006 एवं कोटपा तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।