बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो : बिना परिवहन चालान के कोयला प्रेषण को लेकर शुक्रवार को जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) गोपाल कुमार दास ने बड़ी कार्रवाई की है। श्री दास ने बताया कि तारमी, ढ़ोरी, कारो करगली वाशरी रेलवे साइडिंग जरंगडीह पीएफ वन एवं पीएफ टू रेलवे साइडिंग से बिना ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट चालान के कोयले का प्रेषण रेलवे के माध्यम से विभिन्न जगहों पर किया गया है।
बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण करना द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इनलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 09 का उल्लंघन है। उक्त के आधार पर बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण किए जाने तथा राजस्व छुपाने के जुर्म में सी.सी.एल महाप्रबंधक ढ़ोरी एरिया एम.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक बी एंड के एम. के. राव, महाप्रबंधक कथरा एरिया एम. के. पंजाबी, परियोजना पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी विनोद कुमार झा (ढ़ोरी एरिया), परियोजना पदाधिकारी तपन कुमार राय, दिलीप कुमार तथा क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी के. एल. यादव (बी एंड के एरिया), परियोजना पदाधिकारी संजीव कुमार एवं क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी अनुराग पुष्प (कथरा एरिया) एवं अन्य सभी व्यक्तियों पर एम.एम.डी.आर एक्ट 1957 की धारा 21 द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इनलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 13 आइपीसी की धारा 379, 420 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बी.टी.पी.एस थाना में शुक्रवार को उनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।