गोड्डा : जिला अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जागरूक कर उनका ई-श्रम पोर्टल में शत प्रतिशत निबंधन कराने के उद्देश्य से सोमवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं श्रम अधीक्षक संजय आनंद के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ई-श्रम जागरूकता रथ को रवाना किया गया।
इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह रथ जिले के सभी प्रखंडो में भ्रमण कर श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने से होने वाले लाभ, निबंधन कराने के लिए पात्रता, निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज आदि की जानकारी देगा तथा ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लिए प्रेरित करेगा। ई-श्रम पोर्टल पर 16 से 59 वर्ष क़े असंगठित क्षेत्र के श्रमिक निशुल्क निबंधन करवा सकते हैं। श्रम अधीक्षक ने सभी श्रमिको को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर के साथ प्रज्ञा केंद्रों में निशुल्क निबंधन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसे अपने मोबाइल से भी निबंधन किया जा सकता है। सरकार असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवा रही है, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी प्रज्ञा केंद्र,कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को इससे जोड़ा गया है, ताकि जिले के सभी असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा सके।
श्रम अधीक्षक ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रज्ञा केंद्रों में असंगठित मजदूरों का निशुल्क निबंधन का प्रावधान है। निबंधन के समय असंगठित कामगार और नॉमिनी का आधार संख्या के साथ मजदूर का बैंक खाता, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
निबंधन के लिए आहर्ता :
ईएसआई, पीएफ का सदस्य न हों।उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों और
आयकर दाता नहीं हो।
निबंधन के समय बैंक खाता, आधार संख्या, मोबाईल संख्या आवश्यक है।
असंगठित कामगार के कुछ उदाहरण:
घरेलू कामगार, गली में फेरा लगाने वाले, ठेला खोमचा लगाने वाले, घरेलू कर्मकार, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले, ईट भट्टा मे काम करने वाले, बीड़ी बनाने वाले, धोबी, मोची, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, सन्निर्माण कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, दृश्य-श्रव्य कर्मकार, सेविका, सहायिका, मनरेगा मजदूर, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हों, वे सभी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।