रामगढ़: कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल पूर्वाहन 6:00 से 29 अप्रैल पूर्वाहन 6:00 बजे तक मनाए जाने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जारी दिशा निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा निम्न निर्देश जारी किए गए हैं।
1. निम्नलिखित के अलावा राज्य के सभी दुकानें/प्रतिष्ठान/कार्यालय बन्द रहेंगे।
दवा/स्वास्थ्य देखभाल/चिकित्सा उपकरण संबंधित दुकानें।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें।
पेट्रोल पम्प/एल.पी.जी./सी.एन.जी आउटलेट
किराने (FMCG) दुकान, इनमें होम डिलीवरी का यथासंभव उपयोग किया जायेगा।
फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ, पशु आहार, मिठाई की दुकान सहित सभी खाने योग्य उत्पादों की बिक्री हेतु हाॅल सेल/रिटेलर/स्ट्रीट भेंडर।
होटल एवं रेस्तरां में होम डिलीवरी की अनुमति है। वहाँ बैठकर भोजन करना निषेध है।
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबें।
Unhindred Transportation of all goods is permitted . Shops and establishments dealing with transportation and logistics of goods are permitted . Loading and unloading of goods is permitted .
कृषि गतिविधियों की अनुमति हैै, तथा कृषि संबंधित दुकानें/प्रतिष्ठानों की अनुमति है।
औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों की अनुमति है।
निर्माण गतिविधियों (मनरेगा) सहित की अनुमति है। निर्माण कार्य से संबंधित वस्तुओं की दुकानों की अनुमति है।
ई- काॅमर्स।
पशु चिकित्सा देखभाल की दुकानें।
Excise shop
वाहन मरम्मति की दुकानें।
कोल्ड स्टोरेज एवं गोदाम।
भारत सरकार के कार्यालय या इसके उपक्रम।
बैंक/ए.टी.एम/वित्तीय संस्थान/बीमा कम्पनीयां/SEBI पंजीकृत ब्रोकर।
राज्य सरकार के कार्यालय अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा, आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, बिजली, सभी पुलिस/होमगार्ड/अग्निषमन सेवा से संबंधित कार्यालय उपायुक्त, शहरी नगर निकाय, बी.डी.ओ., सी.ओ. एवं सी.डी.पी.ओ तथा ग्राम पंचायत कार्यालय।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया।
कूरियर सेवाएं।
दूर संचार से संबंधित सेवाएं।
सुरक्षा सेवाएं।
कोई भी कार्यालय/दुकान/प्रतिष्ठान जो उपायुक्त के आदेष से covid-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों में महत्पूर्ण हों।============= 2. सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं का प्रवेष निषेध रहेगा। 3. सभी इण्डोर एवं आउटडोर स्थानों पर सामुहिक कार्यक्रम में 5 से अधिक लोगों के साथ जमावड़ा (शादी-विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा।] शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 50 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 30 होगी।
4. सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक जुलूस सहित को निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
5. सभी शिक्षण संस्थान यथा School/college/ITIs/skill development center/coaching classes/Training institutions बंद रहेंगे। छात्रों को डिजीटल/ऑनलाइन षिक्षा प्रदान की जायेगी।
6. झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएँ स्थगित रहेंगे।
7. सभी ICDS Centres बंद रहेंगे।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होम डिलीवरी सुनिष्चित की जायेगी।
8. सभी तरह का प्रदर्शनी/मेला में प्रतिबंध रहेगा।
9. सभी प्रकार के सिनेमा हाॅल/मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
10. सभी स्टेडियम/जिमखाना/स्वीमिंग पुल/पार्क बंद रहेंगे।
11. Banquet hall का उपयोग शादी-विवाह/अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा।
12. हवाई/ट्रेन यात्रा के लिए अनुमति दी गई है, परन्तु वेैध फोटो पहचान पत्र/आवश्यक यात्रा दस्तावेज ले जाना अनिवार्य होगा।
13. किसी भी सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय/व्यापार प्रतिष्ठान/धार्मिक स्थल/ कार्यक्रम स्थल/रेलवे स्टेषन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटोरिक्शा/अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकाने आदि पर बिना मास्क/फेस कभर के प्रवेष करना/आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
14. उपरोक्त आदेष का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार एवं IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।