पाकुड़: जिला में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश के आलोक में सिविल एसडीओ प्रभात कुमार ने पाकुड़ जिला में धारा 144 लागू कर दिया है। इस बाबत सिविल एसडीओ प्रभात कुमार ने बताया कि पाकुड़ जिला में कोविड-19 के कई मरीज मिले हैं और इसको लेकर पाकुड़ जिला में धारा 144 लागू की गई है। कहा कि राज्य सरकार ने भी इस बाबत गाईडलाइन जारी किया है और हमें गाईडलाइन का पालन करना है। उन्होंने कहा कि होली और शबे बरात पर्व को देखते ही धारा 144 लागू की गई है और इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्र होने घातक हथियार लेकर चलने मजमा लगाने एवं लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा निषेधाज्ञा उल्लंघन करने वालों के आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने बताया कि शब ए बरात और होली पर्व लोग अपने घरों में ही मनाएं। उन्होंने कहा कि पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।