वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव को लेकर उपायुक्त ने जारी किया निर्देश
बिना मास्क के दुकानों, प्रतिष्ठानों तथा भवनों में एंट्री पर मनाही
जारी निषेधाज्ञा का अनुपालन नहीं करने वाले कार्रवाई के लिए रहें तैयार: उपायुक्त
गुमला से बसंत गुप्ता
गुमला: वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु झारखण्ड सरकार के द्वारा विभीन्न अनुदेश प्राप्त है। इसी कड़ी में कोरोना के संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए उपायुक्त- सह- जिला दण्डाधिकारी शिशिर कुमार सिन्हा रशरने संपूर्ण गुमला मजिले में सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में निर्देश जारी किया है।
जारी निर्देश के अनुसार उपायुक्त ने 8 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक सभी दुकानों को रात्रि 8 बजे के बाद बंद करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि होम डिलीवरी से सम्बंधित दुकानों को इससे छूट है। इसके अलावा दुकानों में आवश्यक रूप से नो मास्क नो एंट्री का नोटिस लगाना अनिवार्य होगा। सभी प्रतिष्ठानों एवम भवनों में बिना मास्क की एंट्री नही होगी। निर्देश न माने जाने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा किसी भी तरीके के मेले लगाए जाने पर पाबंदी लगाई है। सभी खेलकूद के आयोजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। वहीं जिले में संचालित सभी जिम तथा जिले के सभी पार्क बंद रहेंगे।
सरकार के निर्देशानुसार रेस्टुरेंट में कुल क्षमता से सिर्फ 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थल में भी सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए सिर्फ 50 प्रतिशत लोगों की जुटान का प्रावधान रहेगा। बैंक्वेट हाल सिर्फ शादी विवाह के उपयोग में लाया जाएगा। शादी विवाह में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक लगाई गई है, वहीं श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे, परीक्षाओं पर रोक नही रहेगी। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर 5 या 5 से अधिक लोगों के जुटान पर पाबंदी लगाई है।
उन्होंने कहा कि यह आदेश 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा।इस दौरान जारी आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई को आकृष्ट करेगी।
उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में बिना मास्क के बाहर न निकलें। कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ गया है। वर्तमान में दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। लोग अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें।