महेशपुर : थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक तथा सीलमपुर गांव से पुलिस ने अलग-अलग दो लोगों को अवैध लॉटरी का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर थाना प्रभारी सह वादी सुनील कुमार रवि के द्वारा महेशपुर थाने में दिए सेल्फ स्टेटमेंट में उल्लेखित किया गया है कि बिते मंगलवार 21 सितम्बर दोपहर में गुप्त सूचना मिली थी कि अंबेडकर चौक के आगे महेशपुर से पाकुड़िया जाने वाली मुख्य सड़क पर एक व्यक्ति के द्वारा घूम-घूम कर प्रतिबंधित लॉटरी बेचा जा रहा है तथा आम नागरिकों को धोखा देकर ठगने का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों को सूचना देते हुए थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक महेशपुर प्रभार उमाशंकर, आरक्षी सुनील कुमार पांडेय तथा शंकर कुमार टोनी के साथ थाने से प्रस्थान किया और अंबेडकर चौक पहुँचकर महेशपुर से पाकुड़िया जाने वाली मुख्य सड़क पर जैसे ही पुलिस दल पहुंची तो देखा कि पुलिस की गाड़ी को देखकर एक व्यक्ति भाग रहा है। जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम स्वराज कुमार घोष महेशपुर बंगाली ग्वालपाड़ा निवासी बताया पुलिस ने उसके पास से लॉटरी की 56 टिकटें एवं 2460 रुपए नगद तथा एक मोबाइल जप्त किया है। पूछताछ के क्रम में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी के संबंध में वैधानिक कागजात मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।वहीं स्वराज घोष से पूछे जाने पर उसने ओमप्रकाश भगत सीलमपुर गांव निवासी के द्वारा अवैध लॉटरी बेचने देने की बात पुलिस को बताया है तथा वही लॉटरी का सप्लाई करता है। स्वराज घोष के बयान के आधार पर पुलिस दल सीलमपुर गांव पहुँचकर ओम प्रकाश भगत के घर पहुंची। जहां ओम प्रकाश भगत घर पर उपस्थित पाया गया। ओम प्रकाश भगत के घर की विधिवत रूप से तलाशी ली जाने पर बेडरूम के नीचे एक जुट के हरे एवं कत्था रंग के थैले में छिपाकर रखे हुए 2560 प्रतिबंधित लॉटरी एवं 2765 रुपए नगद एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल एक एसबीआई बैंक का पासबुक बरामद किया गया। बरामद प्रतिबंधित अवैध लॉटरी से संबंधित वैधानिक कागजात की मांग किए जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।थाना प्रभारी सुनील रवि द्वारा थाने में दिए गए आवेदन में उल्लेख है की अवैध लॉटरी का कारोबार करना दबंग व स्वतंत्र पूर्वक लोगों को धोखा देकर ठगी करना है जिससे लोगों में आक्रोश होने से शांति भंग होने की संभावना बन सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए महेशपुर थाने में दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ अवैध रूप से लॉटरी का कारोबार कर सडयंत्र पूर्वक लोगों को धोखा देकर ठगी करने के आरोप में भादवि की धारा 417/420/120 बी 290 34 तथा 07039 लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत थाना कांड संख्या 153/21 मामला दर्ज कर दोनों अभियुक्त को स्वास्थ्य परीक्षण कराकर जेल भेज दिया l