दुमका से मारूफ़ हसन की रिपोर्ट
दुमका झारखण्ड की उपराजधानी दुमका के इंदिरा नगर जरूवाडीह में घर में शो रही नाबालिक को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला देने वाले चर्चित पेट्रोल कांड में दुमका के अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई किया।
इसमें कुल एकवान गवाहों की गवाही हुई । इसकी जानकारी लोक अभियोजन पदाधिकारी चम्पा कुमारी ने बताया की यह सजा प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी उर्फ छोटू को उम्र कैद की सजा सुनायी । यह खबर आप झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। यह मामला तेईस अगस्त दो हजार बाईस का है उनीस मार्च दो हजार चौबीस को दुमका अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।
गुरुवार को सेंट्रल जेल दुमका से दोनों दोषियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई जिसके बाद अदालत में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस के दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही पचीस पचीस हजार रुपए जुर्माना भी अलग से लगाया गया है।
शाहरुख को 302/34 आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई। 120 बी के तहत हत्या के षड़यंत्र में आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावे 506 आई पी सी में दो साल सश्रम सजा व पाँच हजार जुर्माना एवम पोक्सो के सेक्शन 12 में दो साल की सजा और पाँच हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया।
अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया है। इसके अलावा नईम अंसारी उर्फ छोटु को भादवि की धारा 120 बी के तहत और शाहरूख हुसैन पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी माना है। छोटू के विरुद्ध न्यायालय में एक और मुकदमा चल रहा है वहीं मृतका के पिता ने बताया की न्यायालय के इस फ़ेसले से हम खुश है।