लातेहार: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अभी तक जो लोग होल्डिंग टैक्स नहीं भरे हैं उनके लिए अच्छी खबर है।
नगर पंचायत लातेहार क्षेत्र अंतर्गत 30 जून के पहले जमा करने पर करदाताओं को कर (वर्तमान वित्तीय वर्ष) में अधिकतम 15 प्रशित तक छूट मिल रही है जिसमे सभी कर दाताओं को 5 प्रतिशत की छूट मिल रही है। यह खबर आप झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं।इसके अतिरिक्त होल्डिंग टैक्स में महिला का नाम होने पर 5 फीसदी की छूट, वरिष्ठ नागरिक होने पर 5 फीसदी की छूट. स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत की छूट, आर्मी ट्रांसजेंडर होने पर 5 फीसदी की छूट एवं विकलांग होने पर 5 फीसदी की छूट. साथ ही यह छूट केवल आवासीय घृतियो पर लागू होगी।
यदि आप बिना कार्यालय गए होल्डिंग टैक्स भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भी भर सकते हैं इसके लिए आपको (http://udhd.jharkhand.gov.in) पर जमा कर सकते हैं। यहां पर भी आपको 5 फीसदी की छूट का प्रावधान है। 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा.