बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 (COTPA-2003) की धारा 4 व 6 व भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 268 या 269 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत थाना सिटी प्रभारी संतोष कुमार के निर्देशन में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा राम मन्दिर चौक में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 10 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर 1300/रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डा0 एन0पी0सिंह द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से तम्बाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर भी अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है, जिसके बावजूद भी कुछ दुकानदार बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है। प्रतिबंधित पान मसाले इसका भण्डारण व बिक्री बिल्कुल न करें अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया गया तो कोटपा-2003 के व आईपीसी की धारा 188, 268 व 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैगनीशियम कार्बोनेट से हार्ट सम्बन्धित रोग होने की सम्भावना अधिक होती है। 11 ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफटी एक्ट,2006 में दियेे गये मानक के मुताबिक मैगनीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। इसी के आधार पर झारखण्ड सरकार ने पान मसाले पर अगले एक वर्ष के लिये प्रतिबंध बढा दिया है।
गौरतलब है कि 31 मई से 20 जून तक सभी थाना प्रभारी को कोटपा के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जाना है सिटी थाना प्रभारी द्वारा कोटपा अनुपालन हेतु लगातार चालान अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 31 मई से आज तक सिटी थाना क्षेत्र के नया मोड, बस स्टैण्ड, उकरीद मोड, कोपरेटिव कालोनी, जोशी टोला, सेक्टर 1, राम मन्दिर मे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 33 प्रतिष्ठानों का चालान कर 4310 रूपये अर्थदण्ड की वसूली की गई।